धौलपुर, कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में राज्य सरकार एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले समारोह एवं धार्मिक अनुष्ठान या अन्य किसी प्रकार की बैठकों में अत्यधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने के कारण वायरस का संक्रमण फैलने की प्रबंध आशंका है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में स्थित सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों एवं अन्य आमजन के द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में एकत्रित होने वाले व्यक्तियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए निषेधाज्ञा प्रसारित की है। उन्होने बताया कि किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल पर अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की बिना किसी पूर्व अनुमति के 20 से अधिक व्यक्ति सामूहिक विचरण नही करेंगे। जिले के सभी राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, मदरसे बन्द रहेंगे। जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों जैसे संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, हटवाडे, पार्क, खेल मैदान, चिडियाघर, स्पा, जेल, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, दंगल, धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजन, भण्डारे, रात्रि जागरण आदि पर 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों। सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों एवं अन्य कार्यालय के ऐसे कार्यक्रम जिनमें 20 से अधिक संख्या में नागरिकों के भाग लेने की संभावना है का आयोजन नही किया जायेगा। उन्होने जिले की समस्त स्वायत्तशासी निकायों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को आदेशित किया कि वे भी अपने स्तर पर नाटक मंचन, थियेटर एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नही करेंगे। जिले के समस्त आगनबाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र 31 मार्च तक बन्द रहेंगे। आगंनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका अपने केन्द्र के दैनिक कार्य विधिवत रूप से सम्पादित करेंगी। जिले के सभी रेस्टोरंेट, होटल, ढाबे, सभी कार्यालयों व चिकित्सालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति बन्द की जावे। सभी आयोजक गैर आवश्यक सांस्कृतिक तथा सामाजिक समारोह को यथा संभव स्थगित रखें। उन्होने बताया कि यह आदेश रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंण्ड, चिकित्सा संस्थान, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सरकार व अन्य सार्वजनिक कार्यालयों एवं अनुमत परीक्षाओं की स्थिति में परीक्षा कक्षों में अधिकृत एवं सदभावी व्यक्तियों की उपस्थिति की स्थिति में लागू नही होगा। उन्होने बताया कि उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जायेगा।
जिले में लागू की धारा 144
जिले में लागू की धारा 144